Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
जयपुर, 10 जून (हि.स.)। आर्थिक अपराध मामलों की एसीजेएम अदालत, महानगर, द्वितीय ने करीब 62 लाख रुपये के सीमा शुल्क चोरी के मामले में मैसर्स स्तुति इलेक्ट्रॉनिक्स, भिवाडी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने कंपनी के एमडी अनिल सक्सैना को तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने एमडी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार मीना ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त पर आर्थिक अपराध का आरोप है, जो कि सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।
अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय ने अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन पत्र पेश किया था। अभियोजन पत्र में कहा गया कि विभाग की ओर से 17 और 18 मई, 1999 को अभियुक्त की भिवाड़ी स्थित फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया गया था। जिसमें स्टॉक कैपिटल, गुड्स और स्पेयर कम पाए गए। इस कमी के बारे में संचालक संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पाए। इस प्रकार अभियुक्तों ने फैक्ट्री परिसर से बिना ड्यूटी चुकाए ही माल को बाहर भेजा। अभियुक्त फर्म की ओर से पूर्व में कभी स्पेयर पार्ट्स व कैपिटल गुड्स की निकासी के लिए आवेदन किया गया और ना ही विभाग से इसकी अनुमति ली गई। ऐसे में अभियुक्तों ने 62 लाख रुपए से अधिक के सीमा शुल्क की चोरी की। ऐसे में अभियुक्त पर समान राशि का जुर्माना लगाया गया और एमडी अनिल सक्सैना पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / पारीक