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जयपुर, 10 जून (हि.स.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर, द्वितीय ने 17.5 साल की नाबालिग को ब्लैकमेल कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त दीपक बारी को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में ऐसी घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यदि अदालत की ओर से ऐसे अपराधियों के प्रति नरमी का रुख बरता गया तो उनके हौंसले बुलंद होंगे।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि पीडिता के पिता ने 3 दिसंबर 2020 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि 17 नवंबर 2020 की रात दीपक उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है। उसने उसकी बेटी को रास्ते में नशीला पदार्थ पिलाकर उसे नवलगढ ले जाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इससे उसकी बेटी मानसिक बीमार हो गई है और उसका इलाज चल रहा है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अपने बयानों में उसके साथ दुष्कर्म होना बताया और डीएनए रिपोर्ट से भी यह साबित हुआ। पीडिता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त उसका जानकार था और उसने पहले अगस्त 2020 में उसे एक होटल में ले जाकर उससे संबंध बनाए और उसकी अश्लील वीडियो बनाई व फोटो खींच लिए। वहीं बाद में माता-पिता को मारने की धमकी देकर सितंबर में भी दुष्कर्म किया। दूसरी ओर अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि उससे रुपए लेने के लिए यह झूठा केस दर्ज कराया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक