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नई दिल्ली, 02 सितंबर (हि.स.)। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 'डायल4ट्रेड' पर बिना आवश्यक सुरक्षा उपायों और लाइसेंस सत्यापन के अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग करने के लिए सख्त कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में बताया कि सीसीपीए ने ऑनलाइन विस्फोटक सामग्री बेचने के एक मामला सामने आने पर सखत कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने जरूरी सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन लिस्टिंग और बिक्री के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 'डायल4ट्रेड' पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
मंत्रालय के मुताबिक सीसीपीए ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 'डायल4ट्रेड' टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर उपभोक्ता संरक्षण कानून और विस्फोटक नियमों के उल्लंघन के मामले में 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना कंपनी द्वारा ज़रूरी सुरक्षा उपायों के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग और बिक्री करने की सुविधा देने के कारण लगाया गया है।
प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विनियमित विस्फोटक पदार्थों की लिस्टिंग, विज्ञापन एवं बिक्री की सुविधा पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया गया है। सीसीपीए ने जांच में पाया कि प्लेटफॉर्म पर न तो विक्रेता के पास वैध पेट्रोलियम तथा सुरक्षा संगठन लाइसेंस की जानकारी प्रदर्शित थी और न ही खरीदार की पात्रता या लेनदेन की निगरानी की कोई व्यवस्था की गई थी।
महानिदेशक की जांच रिपोर्ट में यह सामने आया है कि कंपनी ने शुरुआती जांच के दौरान वैधानिक प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया और मांगी गई जानकारी नहीं दी। कंपनी ने अपने बचाव में खुद को एक 'बी2बी मध्यस्थ' बताया, लेकिन प्राधिकरण ने इसे खारिज करते हुए कंपनी को 15 दिनों के भीतर इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर