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नई दिल्ली, 05 अगस्त (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय एक्सपायर हो चुकी कुछ वोल्वो कार मालिकों की दिल्ली में तेल भरने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने बुधवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि वोल्वो कारें ज्यादा दिनों तक चलने के लिए ही बनाई जाती हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली-एनसीआर के पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तब कोर्ट ने कहा कि ये प्रदूषण का मामला है लेकिन आपकी याचिका पर सुनवाई की जाएगी।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 10 साल के डीजल और 15 साल से ज्यादा की पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लगाने का आदेश दिया था। वर्ष 2018 में एनजीटी के आदेश पर उच्चतम न्यायालय ने भी मुहर लगाई थी। उसके बाद इन वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरवाने पर रोक लगा दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वाहनों की उम्र से नहीं, बल्कि उनके उत्सर्जन को देखते हुए वाहनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / वीरेन्द्र सिंह