बीमा दावा गलत तरीके से खारिज करने पर कंपनी को पांच लाख देने का आदेश
पश्चिमी सिंहभूम, 30 जुलाई (हि.स.)। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने जीवन बीमा दावा अनुचित ढंग से खारिज करने के मामले में कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ गुरुवार को फैसला सुनाते हुए शिकायतकर्ता को राहत प्रदान की है। आयोग ने

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