एसएसपी मेरठ को 28 लाख की लूट मामले की निष्पक्ष विवेचना सुनिश्चित करने का निर्देश
प्रयागराज, 08 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एस एस पी मेरठ को व्यापारी को बंधक बनाकर 28 लाख की लूट मामले की निष्पक्ष विवेचना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता तथा न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने जितेन
इलाहाबाद हाईकाेर्ट


प्रयागराज, 08 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एस एस पी मेरठ को व्यापारी को बंधक बनाकर 28 लाख की लूट मामले की निष्पक्ष विवेचना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता तथा न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने जितेन्द्र वर्मा की याचिका पर दिया है। थाना क्षेत्र ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारी जितेंद्र वर्मा निवासी ठठेर वाड़ा, मेरठ ने आकाश अग्रवाल व उनके बेटे अभिषेक अग्रवाल निवासी गुरु नानक नगर, ट्रांसपोर्ट नगर मेरठ सहित जावेद उर्फ जय व अन्य के विरुद्ध अवैध तरीके से बंधक बनाकर 28 लाख की वसूली के आरोप में 12 अक्टूबर 25 को एफआईआर दर्ज कराई है। याची शिकायतकर्ता ने पुलिस पर अभी तक आरोपितों की गिरफ्तारी न करने व लचर विवेचना करने का आरोप लगाया है।

याची का कहना था कि याची एक व्यापारी है। आरोपितों ने उसे अपने घर बुलाया और बंधक बना लिया। डरा-धमकाकर 28 लाख रुपए की जबरन वसूली की। कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया है। किंतु सत्ताधारी पार्टी से जुड़े अभियुक्तों की हनक के चलते अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है और वे शिकायतकर्ता के परिवार को धमका रहे हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे