धर्मस्थल निर्वाचन क्षेत्र के खिलाफ झूठा प्रचार मामले में यूट्यूबर समीर काे मिली जमानत
मंगलौर, 21 अगस्त (हि.स.)। मंगलुरु की एक अदालत ने यूट्यूबर समीर एमडी को जमानत दे दी है, जो दक्षिण कन्नड़ जिले के धर्मस्थल निर्वाचन क्षेत्र के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक वीडियो विवाद में गिरफ्तारी का सामना कर रहे थे। समीर एमडी ने धर्मस्थल के बारे में एआ
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मंगलौर, 21 अगस्त (हि.स.)। मंगलुरु की एक अदालत ने यूट्यूबर समीर एमडी को जमानत दे दी है, जो दक्षिण कन्नड़ जिले के धर्मस्थल निर्वाचन क्षेत्र के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक वीडियो विवाद में गिरफ्तारी का सामना कर रहे थे।

समीर एमडी ने धर्मस्थल के बारे में एआई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हजारों लोगों के साथ बलात्कार और हत्या की गई है, और लोगों को सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। धर्मस्थल पुलिस ने इन बयानों को जन अशांति फैलाने वाला मानते हुए 12 जुलाई को स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामला दर्ज किया था।

सार्वजनिक अशांति पैदा करने, सामाजिक शांति भंग करने के प्रयास के इरादे से वीडियो प्रसारित करने के लिए आईपीसी की धारा 240, 192, 353 (1) (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें पूछताछ के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

इस संबंध में, समीर ने बेल्थांगडी सर्कल इंस्पेक्टर को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि धर्मस्थल पुलिस स्टेशन में पेश होना उनके लिए सुरक्षित नहीं है और अनुरोध किया था कि उन्हें किसी अन्य स्टेशन पर भेजा जाए या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछताछ की जाए। उन्होंने जांच में पूरा सहयोग देने का वादा किया था और पेश होने के लिए 15 दिन का समय भी मांगा था।

इस संदर्भ में, धर्मस्थल पुलिस ने समीर को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। हालांकि, गिरफ्तारी के खतरे को देखते हुए, समीर ने 19 अगस्त को दक्षिण कन्नड़ जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। गुरुवार काे मंगलुरु की अदालत ने आवेदन पर सुनवाई करते हुए जमानत दे दी।

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हिन्दुस्थान समाचार / राकेश महादेवप्पा