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सोनीपत, 1 अगस्त (हि.स.)। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जिले में वर्ष 2025-26 के
लिए नए कलेक्टर रेट शुक्रवार से प्रभावी हो गए हैं। उपायुक्त सुशील सारवान ने अधिकारियों
की बैठक लेकर रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमबद्धता सुनिश्चित करने के
निर्देश दिए। उपायुक्त सुशील सारवान ने जानकारी दी कि हरियाणा सरकार द्वारा
वर्ष 2025-26 के लिए तय किए गए नए कलेक्टर रेट जिले में एक अगस्त से लागू कर दिए गए
हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अब सभी रजिस्ट्रियां इन्हीं नए रेटों के अनुसार की जाएंगी
और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित
अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उक्त दिशा-निर्देशों की समीक्षा के लिए उपायुक्त ने शुक्रवार
को संबंधित अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने
बताया कि जिले के सभी शहरों व गांवों के कलेक्टर रेट जिला वेबसाइट पर अपलोड कर दिए
गए हैं, ताकि आमजन आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकें।
यदि किसी नागरिक को इन रेटों पर कोई आपत्ति या सुझाव है, तो
वह अपने क्षेत्र के उपमंडल अधिकारी (नागरिक), तहसीलदार या नायब तहसीलदार कार्यालय में
लिखित में दावे या आपत्ति साक्ष्य सहित प्रस्तुत कर सकता है। बिना साक्ष्य के दावे
अमान्य माने जाएंगे। उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि सभी अधिकारी समय पर कार्यालय
में उपस्थित रहें और जनसंपर्क के दौरान नागरिकों से सौम्य व्यवहार करें। बैठक में एसडीएम
गोहाना अंजलि श्रोत्रिय, एसडीएम सोनीपत सुभाष चंद्र, एसडीएम खरखौदा डॉ. निर्मल नागर,
एसडीएम गन्नौर प्रवेश कादियान, डीआरओ कनव लाकड़ा, डीआईओ विशाल सैनी सहित अन्य अधिकारी
मौजूद रहे।
हिन्दुस्थान समाचार / नरेंद्र शर्मा परवाना