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जयपुर, 16 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने जानलेवा हमला करने के मामले में पांच युवकों को शहर के अशोक नगर थाने की दो दिन तक सफाई करने की सजा देते हुए राजीनामे के आधार पर प्रकरण में कार्रवाई बंद कर दी है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश अनुराग व अन्य की आपराधिक याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।
अदालत ने कहा कि नए आपराधिक कानून में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान है। ऐसे में याचिकाकर्ता स्वच्छता अभियान के तहत दो दिन तक अशोक नगर थाने की सफाई करेंगे। याचिका में अधिवक्ता राजेश शर्मा ने अदालत को बताया कि 24 मई 2025 को सरदार पटेल मार्ग पर 23 से 25 वर्ष के निवाई के कुछ युवकों पर इसी आयुवर्ग के बांदीकुई के कुछ लडकों ने हमला कर दिया था।। इस दौरान एक युवक का सिर फूट गया। इसे लेकर पुलिस ने जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया। याचिका में कहा गया कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। इसके अलावा याचिकाकर्ता युवकों के खिलाफ आज तक अन्य कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। वहीं दोनों पक्षों के बीच राजीनामा भी हो चुका है। ऐसे में मामले में चल रही आपराधिक कार्रवाई को बंद किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ताओं को स्वच्छता अभियान के अंतर्गत दो दिन तक थाने की सफाई करने की सजा सुनाते हुए मामले को बंद करने का आदेश दिया।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक