पुनीत अग्रवाल मामले में अदालत ने सीआईडी को दिया केस डायरी जमा करने का निर्देश
रांची, 16 जुलाई (हि.स.)। बोकारो जिले के तेतुलिया मौजा स्थित करीब 100 एकड़ से अधिक वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री के आरोपी राजवीर कंस्ट्रक्शन के मालिक पुनीत अग्रवाल की जमानत याचिका पर बुधवार को सीआईडी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सी
सिविल कोर्ट की फाइल फोटो


रांची, 16 जुलाई (हि.स.)। बोकारो जिले के तेतुलिया मौजा स्थित करीब 100 एकड़ से अधिक वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री के आरोपी राजवीर कंस्ट्रक्शन के मालिक पुनीत अग्रवाल की जमानत याचिका पर बुधवार को सीआईडी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई।

इस दौरान कोर्ट ने सीआईडी को केस डायरी जमा करने का निर्देश दिया।

उल्लेखनीय है कि तेतुलिया मौजा में बेशकीमती करीब 100 एकड़ जमीन का फर्जीवाड़ा कर दस्तावेज बनाकर हड़पने और बेचने के आरोप में पुनीत अग्रवाल को सीआईडी ने सोमवार को गिरफ्तार किया था। पुनीत पर राजवीर कंस्ट्रक्शन कंपनी के माध्यम से तेतुलिया मौजा की उस वनभूमि के लिए उमायुष कंपनी को तीन करोड़ चालीस लाख भुगतान करने का आरोप है। आरोप है कि फर्जीवाड़ा कर वन भूमि को बेचने में भू-माफिया, अंचल कर्मी और बोकारो स्टील प्लांट के अफसरों की मिली भगत है.

तेतुलिया मौजा में स्थित 100 एकड़ की यह वही वन भूमि है, जिसे बोकारो स्टील प्लांट ने वन विभाग को वापस लौटाया था। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर जमीन घोटाला मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई थी। इसके बाद सीआईडी ने बोकारो के सेक्टर- 12 थाना में दर्ज कांड संख्या 32/2024 को टेकओवर किया और अपनी जांच शुरू की है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak