दुष्कर्म मामले में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा, एक लाख ग्यारह हजार का आर्थिक दण्ड
प्रयागराज के होलागढ़ थाने की फोटो


प्रयागराज, 06 जून (हि.स.)। होलागढ़ थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के कारण न्यायालय ने शुक्रवार को दुष्कर्म एवं एससी एसटी मामले के आरोपित को आजीवन कारावास एवं एक लाख ग्यारह हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने दी।

होलागढ़ थाने में वर्ष 2016 में बरदनी गांव निवासी सुरेन्द्र उर्फ अजय मौर्या पुत्र रमाशंकर मौर्या के खिलाफ धारा 376, 342 भारतीय दण्ड संहिता एवं ¾ पॉक्सो व 3(2)(v)(a) एसी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत होलागढ़ थाने के प्रभारी निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार मिश्रा, उपनिरीक्षक भोला सिंह कोर्ट मोहर्रिर, पैरोकार मुख्य आरक्षी शौकत सुल्तान और एडीजीसी मनोज कुमार त्रिपाठी की प्रभावी पैरवी के चलते शुक्रवार को न्यायालय ए.डी.जे पॉक्सो एक्ट कक्ष सं.-1 प्रयागराज के न्यायाधीश ने अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ अजय मौर्या पुत्र रमाशंकर मौर्या को धारा-376 में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड, धारा-342 में 01 वर्ष का कारावास व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा ¾ पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड व धारा-3(2)(v)(a) एससी-एसटी एक्ट में आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामबहादुर पाल