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बेंगलुरु, 19 जून (हि.स.)। कर्नाटक विधानसभा सचिवालय ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और खनन कारोबारी जी. जनार्दन रेड्डी की सदस्यता को बहाल कर दिया है। जी. जनार्दन रेड्डी प्रदेश के गंगावती विधानसभा सीट से विधायक हैं। हैदराबाद की सीबीआई अदालत ने ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी (ओएमसी) के अवैध खनन मामले में उन्हेें दोषी ठहराया था, उसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था।
कर्नाटक विधानसभा सचिवालय ने अवैध खनन मामले में दोषी ठहराए गए जी. जनार्दन रेड्डी को विधायक से अयोग्य ठहराने के आदेश को वापस ले लिया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 11 जून को जी. जनार्दन रेड्डी के खिलाफ हैदराबाद सीबीआई अदालत के फैसले पर अस्थायी रोक लगाते हुए जमानत दे दिया था। उसके बाद कर्नाटक विधानसभा सचिवालय के सचिव एम. के. विशालाक्षी ने एक परिपत्र जारी कर 6 मई को जारी किए गए अपने अयोग्यता आदेश को कोर्ट के अगले आदेश तक वापस ले लिया है।
दरअसल, 6 मई, 2025 को जनार्दन रेड्डी और तीन अन्य लोगों को हैदराबाद की सीबीआई अदालत ने ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी (ओएमसी) के अवैध खनन मामले में दोषी ठहराया और उन्हें सात साल की जेल की सजा सुनाई, साथ ही प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अदालत के आदेश पर कर्नाटक विधानसभा सचिवालय के सचिव ने जी. जनार्दन रेड्डी को विधायक पद से अयोग्य ठहराने का आदेश जारी किया था।
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हिन्दुस्थान समाचार / राकेश महादेवप्पा