Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
देवरिया, 13 जून (हि.स.)। जिले की पुलिस ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियाें को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को सुरौली थाना क्षेत्र में न्यायालय ने हत्या के मामले में एक दोषी आजीवन कारावास से दण्डित किया हैं। वहीं, तरकुलवा थाना में दर्ज दुष्कर्म के मामले में दाेषी काे 10 साल की सजा सुनाई है।
पुलिस अधीक्षक व्रिकांत वीर ने शुक्रवार काे बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सुरौली पुलिस की प्रभावी पैरवी से थाना कोतवाली में दर्ज हत्या के केस में दोषी सरौरा निवासी गौसुल अंसारी उर्फ मेल्हू को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 40 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। इसमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीधर तिवारी, कोर्ट मुहर्रिर कांस्टेबल सौरभ त्रिपाठी एवं पैरवीकार थाना कोतवाली आदि पुलिस टीम का योगदान रहा।
इसी तरह तरकुलवा थाना में कंचनपुर निवासी नागेंद्र प्रताप जायसवाल के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज है। मामला कोर्ट में चल रहा था। पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दोषी के खिलाफ प्रभावी पैरवी की, जिससे न्यायालय ने दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाया है। साथ दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी को सजा दिलाने में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल, कोर्ट मुहर्रिर मुख्य आरक्षी कृष्णमोहन एवं पैरवीकार थाना तरकुलवा कांस्टेबल अजय कुमार तथा मानीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक श्रीराम विलास यादव का योगदान रहा।
हिन्दुस्थान समाचार / ज्योति पाठक