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जयपुर, 10 मई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन में पंचायती राज विभाग के परिपत्र की पालना नहीं करने पर प्रमुख पंचायती राज सचिव व जिला कलेक्टर करौली सहित अन्य से जवाब मांगा है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश करौली जिले की सपोटरा पंचायत समिति के राजस्व ग्राम किराड़ी और गढ़ी के स्थानीय ग्रामीणों की याचिका पर दिए।
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि करौली जिले की हाड़ौती ग्राम पंचायत का पुनर्गठन कर अलग ग्राम पंचायत पदमपुरा बनाई जा रही है। राजस्व ग्राम किराड़ी और गढ़ी को नई ग्राम पंचायत में जोड़ा जा रहा है। इन दोनों राजस्व गांवों की दूरी नई बनने वाली ग्राम पंचायत से करीब 10 किलोमीटर है। जबकि पूर्व की ग्राम पंचायत हाड़ौती केवल तीन किलोमीटर ही है। याचिका में कहा कि पंचायती राज विभाग के 13 फरवरी के परिपत्र के अनुसार नई ग्राम पंचायत में शामिल होने वाले सभी जगहों की सीमा मिलनी जरूरी है। ऐसे में पदमपुर ग्राम पंचायत के पुनर्गठन में इसकी अवहेलना की गई है। नई ग्राम पंचायत 10 किलोमीटर दूर पदमपुरा में याचिकाकर्ता के राजस्व गांवों को राजनीतिक दखल से नई ग्राम पंचायत से ज्यादा दूरी होते हुए भी जोडा जा रहा है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पंचायत राज विभाग व स्थानीय जिला कलेक्टर से जवाब तलब किया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक