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जम्मू, 22 मार्च (हि.स.)। जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा ने आज कहा कि जम्मू-कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (जेकेएसपीडीसी) ने 2010 से जेकेएसपीडीसी कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति की है।
मंत्री मुजफ्फर इकबाल खान द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग और एजीएम (वित्त) के अलावा अन्य श्रेणियों को भी पदोन्नति/उच्च ग्रेड की छूट दी गई है जिनमें मुख्य भूविज्ञानी, कंपनी सचिव, भूवैज्ञानिक सहायक, तकनीशियन, वित्त सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि निगम द्वारा पदोन्नति में कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सहायक, वरिष्ठ सहायक और वित्त सहायक के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों की किसी भी श्रेणी को नजरअंदाज नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि 5 व 9 अगस्त, 2024 को आयोजित डीपीसी बैठक में वित्त सहायकों को सहायक लेखा अधिकारी (एएओ) के स्तर पर पदोन्नति के एजेंडे पर विचार किया गया था लेकिन इस तरह की पदोन्नति के लिए जेकेएसपीडीसी द्वारा अपनाए गए वित्त विभाग के नियमों और उम्मीदवारों की पात्रता के बीच बेमेल होने के कारण उनकी पदोन्नति के लिए वित्त विभाग के नियमों में निर्धारित एसएसी-एक और एसएसी-दो परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए निदेशक मंडल (बीओडी) की मंजूरी लेना उचित समझा गया। मंत्री ने कहा कि उनकी पदोन्नति को सुविधाजनक बनाने के लिए उचित निर्णय के लिए मामला निदेशक मंडल के समक्ष रखा जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि कंप्यूटर ऑपरेटरों (वर्तमान में वेतन स्तर एल-4 पर) के मामले में जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश संख्या 56- जेके (पीडीडी) 2023 दिनांक 02.05.2023 के अनुसार स्वीकृत शक्ति में एल-5 के क्रमिक वेतन स्तर में कोई उच्च पद उपलब्ध नहीं है। मंत्री ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निगम जो कंपनी कानून के तहत एक अलग कॉर्पाेरेट इकाई है का कामकाज किसी सरकारी विभाग के कामकाज के अनुरूप नहीं है और इसके लिए अलग कौशल सेट, नौकरी प्रोफाइल और पदानुक्रमिक पैटर्न की आवश्यकता होती है, निगम भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने के अंतिम चरण में है। एक बार अधिसूचित होने के बाद ये भर्ती नियम कंप्यूटर ऑपरेटरों सहित उन सभी संवर्गों के लिए एक स्पष्ट कैरियर प्रगति प्रदान करेंगे। हालांकि जूनियर सहायकों और वरिष्ठ सहायकों सहित अन्य संवर्गों के लिए पदोन्नति वर्तमान में प्रचलित प्रासंगिक भर्ती नियमों यानी जम्मू-कश्मीर अधीनस्थ सेवा भर्ती नियम, एसआरओ- 381 ऑफ 1981 दिनांक 26.08.1981 का पालन करने के बाद रिक्त पदोन्नति कोटा पदों के खिलाफ जल्द ही शुरू की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि जैसा कि इस जानकारी से स्पष्ट है कि गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव कभी भी अतीत में नहीं किया गया है और न ही भविष्य में किया जाएगा जबकि सभी संवर्गों के रिक्त पदोन्नति कोटा पदों के खिलाफ पदोन्नति जहां कर्मचारी प्रासंगिक सरकारी भर्ती नियमों के तहत पात्र हैं जल्द ही शुरू और समाप्त हो जाएंगे।
हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता