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जयपुर, 15 मार्च (हि.स.)। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर जेडीसी आनंदी, जेडीए सचिव निशांत जैन व जोन उपायुक्त राकेश मीना को दस-दस हजार रुपये के जमानती वारंट से 29 मार्च को तलब किया है। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना ने यह निर्देश नकुलेश्वर दत्त के अवमानना प्रार्थना पत्र पर दिया।
प्रार्थना पत्र में कहा कि 29 अक्टूबर 2024 को उपभोक्ता आयोग ने जेडीए को निर्देश दिए थे कि वह एक महीने में भूखंड का कब्जा परिवादी को मुहैया कराए। यदि भूखंड नहीं दे पाए तो उसे जमा करवाई गई राशि 6,88,532 रुपये जमा तारीख से 18 फीसदी ब्याज सहित अदा करें। इसके अलावा परिवाद दायर करने की तारीख से एक हजार रुपये हर दिन हर्जाना राशि दी जाएगी। वहीं क्षतिपूर्ति के लिए उसे 5.21 लाख रुपये हर्जाना भी दिया जाएगा, लेकिन जेडीए ने इस आदेश का पालन नहीं किया है। इसलिए आदेश की पालना करवाई जाए। गौरतलब है कि परिवादी ने जेडीए की सीकर रोड स्थित आवासीय योजना रजत विहार में भूखंड के लिए आवेदन किया था। जेडीए ने उसे भूखंड आवंटित भी कर दिया और परिवादी ने भी उसकी पूरी राशि जमा करवा दी, लेकिन परिवादी को ना तो भूखंड का कब्जा दिया और ना ही उसकी जमा राशि ही उसे लौटाई। जेडीए के इस सेवादोष व लापरवाही को परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते जेडीए से जमा राशि हर्जा-खर्चा सहित दिलवाए जाने का आग्रह किया। आयोग ने परिवादी के पक्ष में फैसला दिया था।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक