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झांसी, 11 दिसम्बर (हि.स.)। तीन वर्ष पूर्व तीन वर्षीय मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपित पर आज आरोप सिद्ध हो गया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आरोपित को बीस साल की सजा और एक लाख दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 जुलाई 2021 को एक महिला ने पूंछ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह घर के कपड़े धोने पहाड़िया पर गई थी। घर पर उनकी तीन वर्षीय पुत्री और दस वर्षीय पुत्र अकेले थे। तभी हरियाणा के भिवानी खरक निवासी रामकिशन अहिरवार उसके घर में आया और उसकी तीन वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। पुत्री के चीखने चिल्लाने पर उसका पुत्र नींद से जाग गया तो आरोपित राम किशन मौके से भाग निकला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था।
आज इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपित पर दोष सिद्ध हो गया। न्यायालय ने उसे बीस वर्ष का कारावास और एक लाख दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / महेश पटैरिया