मप्र के दलित युवक नीलेश की मौत के मामले में राज्य के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की गिरफ्तारी पर रोक
नई दिल्ली, 11 दिसंबर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश के दलित युवक नीलेश की मौत के मामले में राज्य के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य के डीजीपी को इस मामले की जा
मप्र के दलित युवक नीलेश की मौत के मामले में राज्य के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की गिरफ्तारी पर रोक


नई दिल्ली, 11 दिसंबर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश के दलित युवक नीलेश की मौत के मामले में राज्य के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य के डीजीपी को इस मामले की जांच के लिए दो दिनों के अंदर तीन सदस्यीय एसआईटी के गठन का आदेश दिया है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एसआईटी में एसएसपी रैंक के मध्य प्रदेश कैडर के दो आईपीएस होंगे लेकिन राज्य से उनका कोई संबंध नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी का तीसरा सदस्य एक महिला डीएसपी होंगी। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी अपनी जांच एक महीने में पूरी करे। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी नीलेश की मौत के पीछे की वजह की पड़ताल करे।

कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि नीलेश की पत्नी और उसके भाई के बयान में विरोधाभास है। नीलेश की पत्नी के मुताबिक उसके पति ने उत्पीड़न की वजह से खुदकुशी की, जबकि उसके भाई के मुताबिक गोविंद सिंह राजपूत और उनके सहयोगी इसके लिए जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने कहा कि सवाल ये है कि क्या नीलेश ने खुदकुशी की या उसे खुदकुशी के लिए मजबूर किया गया या क्या यह हत्या थी।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / प्रभात मिश्रा