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अदालत ने दोषी पर 50 हजार जुर्माना भी लगाया
हिसार, 11 दिसंबर (हि.स.)। एडीजे खत्री सौरभ की अदालत ने फसल मुआवजा के बदले
रिश्वत मांगने के मामले में कृषि विभाग के सहायक विकास अधिकारी (एडीओ) बलविंद्र सिंह
को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई। अदालत ने गुरुवार को उक्त एडीओ पर
50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
अदालत में चला यह मामला वर्ष 2020 का है। इस संबंध में आजाद नगर थाना पुलिस
ने गांव बाड्या रागडान के किसानों की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत बलविंद्र
सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। किसानों रोहताश कुमार और सुरेंद्र सिंह ने अपनी
शिकायत में आरोप लगाया था कि बलविंद्र सिंह ने वर्ष 2019-20 की रबी फसल में खराब हुई
गेहूं की रिपोर्ट तैयार करने के एवज में किसानों से मुआवजे की 25 प्रतिशत राशि कमीशन
के रूप में मांगी थी।
किसानों का कहना था कि जिन्होंने रिश्वत दी, उन्हें मुआवजा मिल गया, जबकि जिसने
पैसा देने से इनकार किया, उनकी रिपोर्ट ‘नुकसान नहीं’ (नो लॉस) बता दी गई।
शिकायतकर्ताओं ने इस भ्रष्टाचार की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सबूत के रूप में पुलिस को सौंपी
थी। जांच के बाद दोषी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया। लंबी सुनवाई के बाद अदालत
ने बलविंद्र सिंह को दोषी मानते हुए पांच साल सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर