Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

झज्जर, 11 दिसंबर (हि.स.)। उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बादली खंड के गांव दादरी तोए के सरपंच सुनील को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बादली की रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने गुरुवार को बताया कि ग्राम पंचायत दादरी के सरपंच सुनील के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज है, जोकि नैतिक अधमता की श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह सरपंच पर पद का दुरूपयोग करना दर्शाता है।
इस मामले में एसडीएम बादली डॉ. रमन गुप्ता को नियमित जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। आदेशों के अनुसार पद से निलंबित सरपंच सुनील ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता और पंचायत की चलअचल संपत्ति जो भी निलंबित सरपंच के नियंत्रण में है उसको डीसी ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार तुरंत प्रभाव से बहुमत रखने वाले पंच को सौंपने के आदेश दिए हैं।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / शील भारद्वाज