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नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (हि.स.)। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भगोड़ा घोषित करार दिए गए हथियार डीलर संजय भंडारी की संपत्तियों को जब्त करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जवाब दाखिल किया है। ईडी ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में जवाब दाखिल कर संजय भंडारी की इस दलील का विरोध किया है कि संपत्तियों को जब्त करने की याचिका खारिज की जाए। स्पेशल जज संजय जिंदल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के लिए 22 नवंबर को तिथि नियत करने का आदेश दिया।
चार अक्टूबर को संजय भंडारी ने संपत्तियों को जब्त करने की ईडी की याचिका को खारिज करने की मांग की थी। भंडारी ने कहा कि ईडी को अपनी याचिका में नये तथ्यों को पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पांच जुलाई को कोर्ट ने संजय भंडारी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया था। ईडी ने कहा था कि संजय भंडारी की भारत, दुबई और ब्रिटेन में बेनामी संपत्तियां हैं। दिल्ली के वसंत विहार, पंचशील शॉपिंग कांप्लेक्स और शाहपुर जाट के अलावा नोएडा और गुरुग्राम में भी बेनामी संपत्तियां हैं। इसके अलावा कई बैंक खाते संजय भंडारी की पत्नी के नाम से हैं। भंडारी के पास 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है। कोर्ट के इस फैसले को संजय भंडारी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जो अभी लंबित है।
कोर्ट ने दिसंबर, 2023 में ईडी की ओर से संजय भंडारी के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। पूरक चार्जशीट में संयुक्त अरब अमीरात के बिजनेसमैन सीसी थम्पी और ब्रिटेन स्थित व्यवसायी सुमित चड्ढा का नाम शामिल किया है। उनमें से संजय भंडारी कथित तौर पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का करीबी सहयोगी है। ईडी के मुताबिक उसने सुमित चड्ढा और उनकी पत्नी को समन जारी किया था लेकिन दोनों जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए।
ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि कांग्रेस-नीत संप्रग सरकार में भंडारी ने कमीशन लिया और लंदन में संपत्ति खरीदी जिसके लाभार्थी मालिक रॉबर्ट वाड्रा हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी के आरोपों को गलत बताया था। इस मामले में पहले ईडी ने हथियार डीलर संजय भंडारी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दक्षिण दिल्ली में पंचशील पार्क में पंचशील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित संपत्ति को कब्जे में लिया था जो कि एसबी हॉस्पिटेलिटी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड कराया गया है। ईडी ने 2017 में भंडारी और दूसरे आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी