ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे चिकित्सक को बोनस अंक के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश
हाईकाेर्ट


जयपुर, 16 अक्टूबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने भीलवाड़ा के सुदूर दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे चिकित्सक को नीट पीजी-2025 में बोनस अंक का लाभ लेने के लिए अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश देवांशु नागौरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता प्रिया रस्तोगी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 14 अप्रैल, 2020 को अधिसूचना जारी कर भीलवाड़ा के अंताली और मोटरस को ग्रामीण दुर्गम क्षेत्र घोषित कर रखा है। याचिकाकर्ता ने अंताली के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और मोटरस के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी के तौर पर काम किया है। इसके बावजूद उसे जारी अनुभव प्रमाण पत्र में अंताली में किए गए कार्य की अवधि को शामिल नहीं किया गया है। जिसके चलते उसे नीट पीजी में ग्रामीण क्षेत्र में काम करने का दस फीसदी बोनस अंक का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके जवाब में विभाग के अधिवक्ता ने कहा कि अंताली पीएचसी को अपग्रेड कर सीएचसी घोषित किया गया है। अपग्रेडेशन के बाद याचिकाकर्ता को इस अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को अंताली और मोटरस में किए गए कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / पारीक