हाईकोर्ट ने कथित एम्बुलेंस घोटाला मामले में राज्य सरकार को शपथपत्र देने का आदेश दिया
मुंबई, 08 मई (हि.स.)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र में एम्बुलेंस खरीदी में कथित तौर पर 10
हाईकोर्ट ने कथित एम्बुलेंस घोटाला मामले में राज्य सरकार को शपथपत्र देने का आदेश दिया


मुंबई, 08 मई (हि.स.)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र में एम्बुलेंस खरीदी में कथित तौर पर 10 हजार करोड़ के घोटाला मामले में राज्य सरकार को शपथपत्र पेश करने का आदेश जारी किया है। इससे महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को करारा झटका लगा है।

जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में एम्बुलेंस खरीदी में 10 हजार करोड़ रुपये का घोटाला होने का आरोप विपक्ष ने लगाया था। इस मामले को नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में भी उपस्थित किया था, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मामले की जांच का आदेश नहीं जारी किया था। इसके उलट सीएम शिंदे ने विपक्ष पर सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया था। इसके पुणे के विकास लवंडे ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

विकास लवंडे ने कोर्ट में पेश याचिका में कहा है कि शिंदे सरकार ने 10 हजार करोड़ के इस कथित एंबुलेंस खरीदी का ठेका नियमों को ताक पर रखकर सुमित फैसिलिटीज और बीवीजी कंपनी को दे दिया था। यह ठेका देते समय टेंडर नियमों में बदलाव के लिए स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त धीरज कुमार पर दबाव डाला गया था। साथ ही टेंडर की मूल कीमत दोगुनी बढ़ा दी गई थी। 'सुमित' और 'बीवीजी' के लाभ पहुंचाने के लिए प्रीबिड बैठक भी आयोजित नहीं की गई थी। इसके अलावा आरोप है कि टेंडर फाइल से छेड़छाड़ की गई है।

हिन्दुस्थान समाचार/राजबहादुर/आकाश