किशोरी को अगवा कर गैंगरेप में चार दोषियों को उम्रकैद
- दो दोषियों को भी तीन साल का कारावास, जुर्माने के एक लाख रुपये पीड़िता को देेने के भी आदेश हमीरपुर,
किशोरी को अगवा कर गैंगरेप में चार दोषियों को उम्रकैद


- दो दोषियों को भी तीन साल का कारावास, जुर्माने के एक लाख रुपये पीड़िता को देेने के भी आदेश

हमीरपुर, 03 मई (हि.स.)। हमीरपुर शहर कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी अनुसूचित जाति की किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को तीन दोषियों को उम्रकैद व एक को अपहरण के साथ एससी/एसटी में उम्रकैद सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सुशील कुमार खरवार की अदालत ने अपहरण व एससी/एसटी में दोषी दो दोषियों को तीन वर्ष का कारावास के साथ सभी पर अलग-अलग जुर्माना लगाया है। जुर्माने की कुल धनराशि में एक लाख रुपये पीड़िता को दिलाने के आदेश दिए हैं। मामले में एक बाल अपचारी का मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है।

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह ने बताया कि शहर के एक मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति ने 14 नवंबर 2011 को कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें बताया कि 11 नवंबर की रात उनकी 13 वर्षीय बेटी को श्रीकांत, रघुराज व भूरा के सहयोग से छेदालाल बहला फुसलाकर ले गया। घर में रखी नगदी व जेवरात साथ ले गए। वह सभी जगह बेटी की तलाश करता रहा लेकिन पता नहीं चला। उसने जेवरात लेकर बेटी की हत्या करने की आशंका जताई। पुलिस ने अपहरण व एससी/एसटी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 07 जनवरी 2012 को पुलिस ने किशोरी को बरामद कर बयान कराए। जिसके आधार पर पुलिस ने डिग्गी मोहल्ला निवासी छेदालाल व श्रीकांत, लक्ष्मीबाई तिराहा निवासी रघुराज सिंह, जालौन जनपद के थाना कदौरा अंतर्गत बड़ा गांव निवासी श्याम सिंह व रामऔतार, शिव कुमार निवासी जवाहर खेड़ा उन्नाव के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, अपहरण व एससी/एसटी में चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश की।

मामले में आरोपित एक किशोर का मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड में दाखिल किया गया। किशोरी के बयान के आधार पर विशेष न्यायाधीश सुनील खरवार ने मामले की सुनवाई करते हुए शिव कुमार व रामऔतार को सामूहिक दुष्कर्म के साथ एससी/एसटी का दोषी माना। वहीं छेदालाल को गृह भेदन, अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म के साथ एससी/एसटी का दोषी माना। श्रीकांत को गृह भेदन, अपहरण व एससी/एसटी का दोषी मानते हुए चारों को उम्रकैद सुनाई। वहीं शिव कुमार व रामऔतार पर 20-20 हजार, छेदालाल व श्रीकांत पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं रघुराज व श्याम सिंह को अपहरण व एससी/एसटी में तीन-तीन वर्ष का कारावास व छह-छह हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

हिन्दुस्थान समाचार/पंकज/प्रभात