फर्जी प्रमाणपत्र पर नौकरी कर रही जिला महिला समादेष्टा पद से हटाने का आदेश
सहरसा,26 अप्रैल (हि.स.)। जिला लोक शिकायत निवारण प्राधिकारी द्वारा परिवादी राम प्रसाद यादव परिवाद का
सहरसा-जिला समादेष्टा


सहरसा,26 अप्रैल (हि.स.)। जिला लोक शिकायत निवारण प्राधिकारी द्वारा परिवादी राम प्रसाद यादव परिवाद का विषय जिला समादेष्टा रक्षक वाहिनी द्वारा आवेदक मोसमात अनीता देवी पिता शिव शर्मा नरैया पंचगछिया सत्तर कटैया को फर्जी प्रमाण पत्र रखने के कारण पद से शीघ्र हटाए जाने का निर्णय दिया है।

जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा अनीता देवी का फर्जी प्रमाण पत्र रखने का पत्र निर्गत किया गया है। वही परिवाद के आलोक में लोक प्राधिकार वरीय जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी को नोटिस निर्गत किया गया। उक्त सूचना के आलोक में लोक प्राधिकार ने कार्यालय आदेश ज्ञापक 567 दिनांक 24 अप्रैल के द्वारा सूचित किया गया कि सहरसा जिला इकाई के गृह रक्षिका संख्या 33265 अनीता देवी को जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी महिषी के आलोक में फर्जी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए कर्तव्य से वंचित किया जाता है।परिवादी के परिवार एवं लोक प्राधिकार की प्रतिवेदन का अवलोकन कर यह निर्णय दिया गया।

लोक प्राधिकार की प्रतिवेदन से सहमत हुए परिवादी के परिवार को निष्पादित किया गया। जिसकी प्रति परिवादी एवं वरीय जिला समादेष्टा बिहार की रक्षा वाहिनी को उपलब्ध कराया गया है। वही सहरसा जिला इकाई के गृह रक्षक अनीता देवी को जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी महिषी के ज्ञापन के आलोक में फर्जी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए कर्तव्य से वंचित किए जाने का आदेश दिया गया है।

ज्ञात हो कि इस संबंध में फर्जी दस्तावेज फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र जारी करने की आरोप में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा मध्य विद्यालय धनोज धरमपुर के प्रधानाध्यापक शिव शंकर चौधरी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उक्त पत्र में श्री चौधरी पर आरोप अंकित किया गया है कि छात्र अनिता कुमारी का प्रथम वर्ग में प्रवेश तिथि 1 मई 1996 अंकित है।वही आठवां का विद्यालय परित्याग प्रतिज्ञा कि तिथि 31दिसम्बर 99 अंकित है। मात्र 3 वर्ष के अंतराल में वर्ग आठ का स्थानांतरण प्रमाण पत्र देना पूर्ण रूपेण फर्जीवाड़ा है।

इस संबंध में प्रधानाध्यापक के द्वारा ससमय प्राथमिक की दर्ज नहीं कराई गई। अर्थात विद्यालय में रक्षित अभिलेख से जानबूझकर छेड़छाड़ कर गायब कर दिया गया। इस जांच प्रतिवेदन के आलोक में प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई की बैठक मैं लिए गए निर्णय के आलोक में श्री चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र महिषी निर्धारित किया गया।

डीपीओ स्थापना के निर्देश पर वीडियो सुशील कुमार ने मध्य विद्यालय धनोज के प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बीडीओ द्वारा निर्गत पत्र में कहा गया है कि प्रधानाध्यापक पर जिला लोक शिकायत से अनिता कुमारी के कक्षा आठ का निर्गत प्रत्यागपत्र फर्जी पाया गया तथा विद्यालय में रक्षित अभिलेख के साथ उनके द्वारा जानबूझकर छेड़छाड़ को गायब करने का आरोप सिद्ध होने के बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रधानाध्यापक के विरुद्ध बीड़ीओ को पत्र भेज कार्रवाई का निर्देश दिया गया था।

हिन्दुस्थान समाचार/अजय/चंदा