दयानिधि मारन ने एग्मोर कोर्ट में ईपीएस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया
चेन्नई (तमिलनाडु), 18 अप्रैल (हि.स.)। द्रमुक के मध्य चेन्नई संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार दयानिधि मारन
दयानिधि मारन ने एग्मोर कोर्ट में ईपीएस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया


चेन्नई (तमिलनाडु), 18 अप्रैल (हि.स.)। द्रमुक के मध्य चेन्नई संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार दयानिधि मारन ने चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर उन्हें बदनाम करने के लिए अन्नाद्रमुक के महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है। एग्मोर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दायर मानहानि याचिका में कहा गया है कि ईपीएस ने 15 अप्रैल को पुरसावलकम में अपनी गठबंधन पार्टी डीएमडीके के उम्मीदवार के लिए प्रचार करते समय याचिकाकर्ता को बदनाम किया।

इस मामले में ईपीएस ने सार्वजनिक भाषण में आरोप लगाया कि दयानिधि मारन ने सेंट्रल चेन्नई संसद सदस्य होने के नाते उन्हें आवंटित निर्वाचन क्षेत्र निधि का 75 प्रतिशत भी इस्तेमाल नहीं किया है। याचिका में कहा गया है कि उनका एकमात्र मकसद अपने कल्याण के लिए अपनी संपत्ति का विस्तार करना और अपनी संपत्ति और अपने परिवार के सदस्यों की संपत्ति का विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि आरोपित के बयानों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। इससे उसकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा है और उन्हें पीड़ा हुई है।

दयानिधि मारन ने यह भी कहा कि उन्हें आवंटित निर्वाचन क्षेत्र निधि का उपयोग करके लोगों के कल्याण के लिए कई परियोजनाएं पूरी की हैं। आरोपित का भाषण झूठा और निराधार है। इसलिए, वह शिकायतकर्ता के खिलाफ दिए गए हानिकारक झूठे, दुर्भावनापूर्ण बयान के लिए उत्तरदायी है। यह अच्छी तरह से जानते हुए भी कि यह सच नहीं है, जिससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा कम हुई है। इसीलिए आईपीसी की धारा 500 के तहत ईपीएस के खिलाफ मानहानि याचिका दायर की गई थी।

हिन्दुस्थान समाचार/डॉ आर.बी. चौधरी/आकाश