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मीरजापुर, 29 मार्च (हि.स.)। जिले के मड़िहान तहसील अंतर्गत कसेरुआ गांव स्थित ट्रस्ट के सेवादार को मृत दिखाकर श्रीमूर्ति श्रीठाकुरजी के नाम लगभग 15 सौ बीघे जमीन हड़पने की साजिश में न्यायालय के आदेश पर दो लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा पुलिस ने शुक्रवार को दर्ज कर लिया।
श्रीमूर्ति श्रीठाकुरजी के नाम कसेरुआ गांव की खतौनी में 379 हेक्टेयर जमीन अंकित है। महंत केशवदास की मौत के बाद उनका शिष्य नारायनदास जमीन की देखभाल करता था पर अस्वस्थता के कारण उसने सेवादारों को जमीन सौंप दी थी। कुछ लोग नारायनदास को मृत दिखाकर जमीन की हेराफेरी करने लगे।
मामला प्रकाश में आया तो नारायनदास ने जिंदा होने का सुबूत न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले में सम्बंधित लेखपाल चन्द्रभूषण शुक्ल व श्यामबिहारी निवासी कोटवा, मोहनपुर थाना पड़री के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश हो गया।
न्यायालय के आदेश पर संतनगर थाने में दर्ज मुकदमा के आधार पर पुलिस आरोपियों की खोजबीन में लगी हुई है। मठ की जमीन पर विवाद को देखते हुए उपजिलाधिकारी न्यायालय से फरवरी में कुर्की का आदेश हुआ था। इसके बावजूद कुछ लोग फसल काटने की फिराक में थे। प्रभारी निरीक्षक संतनगर ने बताया कि दी लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
हिन्दुस्थान समाचार/गिरजा शंकर/दीपक/बृजनंदन