Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
दुमका, 28 मार्च (हि.स.)। दुमका में अंकिता सिंह (17) हत्याकांड के दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा मिली। प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रमेश चंद्रा की अदालत ने गुरुवार को दोषी शाहरुख हुसैन और मो नईम अंसारी उर्फ छोटू को उम्रकैद की सजा सुनाई हुई। 19 मार्च को अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था।
सुनवाई से पहले 3:16 बजे मृतका के पिता, बहन और जीजा कोर्ट पहुंचे। 3:58 बजे सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों आरोपितों की पेशी हुई। दुमका कोर्ट में इस मामले में स्पीडी ट्रायल चला। 51 लोगों की गवाही हुई। इसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
उल्लेखनीय है कि 23 अगस्त 2022 को अंकिता दुमका के जरुवाडीह मोहल्ले में अपने घर में सोई हुई थी। इसी दौरान सुबह करीब पांच बजे पड़ोस के शाहरुख हुसैन ने खिड़की से पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। परिजन उसे दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए। प्राथमिक इलाज के बाद रिम्स रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
शाहरुख अंकिता को पिछले दो साल से परेशान कर रहा था। अंकिता ने इसकी शिकायत अपने पिता से की थी, लेकिन समाज में बदनामी के डर से उन्होंने आगे कदम नहीं उठाया। इसके बाद जब शाहरुख ज्यादा परेशान करने लगा तो वो पुलिस में शिकायत करने पहुंचे, लेकिन शाहरुख के बड़े भाई ने मांफी मांग ली और कहा कि वो अब ऐसा नहीं करेगा। कुछ दिन शांत रहने के बाद उसकी हरकतें फिर शुरू हो गईं।
हिन्दुस्थान समाचार/ नीरज