घूस मांगने के आरोपी अमीन की सशर्त जमानत मंजूर
प्रयागराज, 28 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तहसील मधुबन जिला मऊ में कार्यरत अमीन राजेश लाल श्र
इलाहाबाद हाईकोर्ट


प्रयागराज, 28 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तहसील मधुबन जिला मऊ में कार्यरत अमीन राजेश लाल श्रीवास्तव की घूस लेने के आरोप में दर्ज केस में सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।

इन पर वसूली आदेश रद्द होने के बाद फाइल मेंटेन करने के लिए 15 हजार घूस मांगने का आरोप है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने अमीन राजेश लाल श्रीवास्तव की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।

मालूम हो कि संजय कुमार गुप्ता की शिकायत पर विजलेंस टीम गोरखपुर के इंचार्ज इंस्पेक्टर संतोष कुमार दीक्षित ने आरोपी अमीन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की धारा 7 में एफआईआर दर्ज की और गिरफ्तार कर 16 दिसम्बर 22 को जेल भेज दिया था।

आरोपी अमीन का कहना था कि उसे झूठा फंसाया गया है। वह 1,68,000 रूपये की वसूली करने गया था। नाराज़ होकर घूस मांगने की झूठी शिकायत की गई है। याची के खिलाफ कामर्शियल टैक्स विभाग ने वसूली नोटिस जारी की थी। जिसके खिलाफ अपील मंजूर करते हुए वसूली आदेश रद्द कर दिया गया। आदेश की प्रति तहसीलदार को भेजी गई। याची को भी एक प्रति दी गई।

वसूली निरस्त करने का आदेश पत्रावली पर रखने के लिए अमीन ने 15 हजार रूपए घूस मांगे। शिकायत की गई और विजिलेंस टीम ने ट्रेप किया और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया किंतु तथ्यों से इंकार नहीं किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि याची जमानत पाने का हकदार है।

हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/विद्याकांत