राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में प्रवेश के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण राज्य के विद्यार्थियों को मिलेगा
जयपुर, 14 सितंबर (हि.स.)। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने मंगलवार को विधानसभा में आश्वस्त

जयपुर, 14 सितंबर (हि.स.)। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने मंगलवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में प्रवेश के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण राज्य के विद्यार्थियों को देने के निर्देश दिये जायेंगे।

भाटी शून्यकाल में विधायक संयम लोढ़ा द्वारा सदन में शून्यकाल के दौरान राज्यों के विधि विश्व विद्यालयों की भांति राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में प्रवेश के लिए राजस्थान के छात्रों को आरक्षण दिये जाने के संबंध में रखे गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपना जवाब दे रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संबंध में पूर्व में विधि विश्वविद्यलायों में राज्य के छात्रों को 25 प्रतिशत तक प्रवेश देने के निर्देश दिये गये है। इस संबंध में नियमों में आवश्यक संशोधन के लिए विश्वविद्यालय को लिखा जायेगा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी द्वारा प्रवेश के लिए राज्य सरकार की ओर से निर्देश जारी किये जाने पर उच्च शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया कि शीघ्र ही इस संबंध में विश्वविद्यालय को प्रवेश के लिए निर्देश जारी किये जायेंगे।

इससे पहले भाटी ने इस संबंध में अपने लिखित वक्तव्य में बताया कि देश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों की स्थापना अखिल भारतीय स्वरूप में की गई थी तथा इनमें राज्य के निवासी विद्यार्थियों के लिए पृथक से आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर की स्थापना 1999 में किए जाने के समय भी इसका अखिल भारतीय स्वरूप ही रखा गया था। पश्चात्वर्ती अवधि में अनेक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में राज्य के निवासियों के लिए आरक्षण का प्रवधान कर दिया गया। जिन विधि विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिया जा रहा है उनमें से तीन चौथाई से अधिक में स्टेट कोटा या राज्य के निवासी विद्यार्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान हो गया है।

उन्होंने बताया कि समय के साथ अन्य राज्यों के विधि विश्वविद्यालयों में स्टेट कोटा लागू होने के कारण राजस्थान के आवेदकों के लिए अवसर कम होते चले गए जिसके चलते विगत वर्षों से राज्य सरकार को लगातार राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में राजस्थान के निवासी विद्यार्थियों के लिए स्टेट कोटा लागू करने के अभ्यावेदन प्राप्त हुए। भाटी ने बताया कि विधि एवं कार्मिक विभाग से राय प्राप्त कर राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर यह नीतिगत निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में राजस्थान के निवासी छात्रों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाये। राज्य सरकार के इस निर्णय से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर को पत्र दिनांक 14 मार्च 2018 द्वारा अवगत कराते हुए विश्वविद्यालय में राजस्थान के निवासी विद्यार्थियों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किये जाने के लिए निर्देशित किया गया। इस संबंध में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर ने विभाग को अवगत कराया कि आरक्षण संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए अकादमिक समिति की बैठक 10 जुलाई 2018 को जस्टिस मन्जू गोयल की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी गई है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रस्तुत कर अनुशंषा की तथा तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि राजस्थान स्टेट डोमिशाईल स्टूडेण्ट्स देश के बाकी छात्रों की तुलना में मेघावी हैं। विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में प्रदेश के विद्यार्थियों के लिये सीटों का आरक्षण कमजोर वर्गों या कम प्रतिनिधित्व के लिए पर्याप्त समानता प्रदान करने की सकारात्मक कार्यवाही की अवधारणा के खिलाफ है। तदनुसार पिछड़ेपन के आधार पर राज्य के आरक्षण को उचित नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि राजस्थान के छात्र न तो कमजोर हैं एवं न ही कम प्रतिनिधित्व करते हैं एवं राज्य आरक्षण के लिये अन्य आधार राज्य के हित भी यहां उल्लेखनीय नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि समिति यह महसूस करती है कि राजस्थान स्टेट डोमिशाईल स्टूडेण्ट्स को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में प्रवेश करने के लिए किसी भी आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। समिति द्वारा इस संबंध में कुछ सुझाव भी प्रेषित किये गये।

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि महाधिवक्ता ने अपने पत्र द्वारा राय प्रदान की है कि राजस्थान सरकार को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में राजस्थान के निवासियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून में प्रावधान करने का अधिकार है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में यूजी एवं पीजी में कुल 664 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विगत सत्र 2020-21 में लगभग 25 प्रतिशत सीटों पर राजस्थान के मूल निवासी विद्यार्थियों का चयन हुआ है। विश्वविद्यालय ने अपने पत्र 13 सितम्बर द्वारा सहमति प्रदान कर दी है कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार राजस्थान के निवासी विद्यार्थियों के लिये स्टेट कोटा निर्धारित करने के निर्णय की पालना करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/संदीप