झुंझुनू, 23 मई (हि.स.)। झुंझुनू के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सा न्यायालय) ने नाबालिग बालक के साथ अनैतिक कृत्य और कुकर्म करने के एक गंभीर मामले में दोषी को 20 वर्ष के जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी परएक लाख रुपये का जुर्मा
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