एचकेआरएन कर्मियों के लिए नहीं बदलेंगे सेवा सुरक्षा नियम
चंडीगढ़, 06 मार्च (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने साफ किया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियमों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। वर्ष 2024 के बाद वाले कर्मचारियों के लिए
एचकेआरएन कर्मियों के लिए नहीं बदलेंगे सेवा सुरक्षा नियम


चंडीगढ़, 06 मार्च (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने साफ किया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियमों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। वर्ष 2024 के बाद वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने अभी कोई नीति नहीं बनाई है।

हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को करनाल के विधायक जगमोहन आनंद ने यह मुद्दा उठाते हुए सरकार से पूछा कि 15 अगस्त 2025 तथा 15 अगस्त 2026 तक पांच साल का सेवा काल पूरा करने वाले एचकेआरएन कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत नौकरी सुरक्षा प्रदान करने को लेकर सरकार की क्या नीति है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री की तरफ से कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि अभी तक 15 अगस्त 2024 को आधार बनाते हुए एचकेआरएन कर्मियों को नौकरी सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके बाद की समयावधि के लिए अभी कोई योजना नहीं है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह मामला पहली बार सामने आया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री तथा विभागीय अधिकारियों से बातचीत करके अगली कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा