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चंडीगढ़, 06 मार्च (हि.स.)। हरियाणा के कालेजों में पढ़ाने वाले एक्सटेंशन लेक्चरर (विस्तार प्राध्यापकों) और गेस्ट लेक्चरर (अतिथि प्राध्यापकों) को प्रदेश सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। 15 अगस्त 2025 तक पांच साल का कार्यकाल पूरा कर चुके उन प्राध्यापकों की भी नौकरी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित होगी, जो 30 जून 2023 तक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास नहीं कर पाए या जिनके पास पीएचडी की डिग्री नहीं थी। अब जाब सिक्योरिटी के लिए 21 जुलाई 2025 तक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास करने या पीएचडी करने वाले प्राध्यापक भी पात्र होंगे।
उच्चतर शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने शुक्रवार को सदन में हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन विधेयक-2026 प्रस्तुत कर दिया। इसे मौजूदा बजट सत्र में ही पारित किया जाएगा। अनुबंध पर लगे प्राध्यापकों को 57 हजार 700 रुपये मासिक वेतन मिलेगा और साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के पात्र होंगे। इसी तरह जाब सिक्योरिटी के लिए एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन काम करने की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए इसे एक वित्तीय वर्ष में 240 दिन किया जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा