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अदालत ने दोषी पर 25 हजार जुर्माना भी लगाया
हिसार, 06 मार्च (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अलका मलिक की अदालत ने पैसे छीनने के मामले में सूर्यनगर निवासी गौरव को पांच साल कैद
की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। दोषी पर झपट्टा
मारकर 7900 रुपए छीनने का आरोप है। अदालत ने गौरव को दाे मार्च को दोषी करार दिया था
जबकि मामले में दूसरे आरोपी देबू को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था।
इस संबंध में बरवाला क्षेत्र के गांव मतलोडा
निवासी अजमेर सिंह ने शहर थाना में केस दर्ज करवाया था। अजमेर सिंह के अनुसार वह हिसार
के आजाद नगर में दिल्ली अस्पताल के सामने नेहरा सैटरिंग की दुकान पर काम करता है। घटना
के दिन 24 मार्च, 2024 को दोपहर करीब एक बजे वह दुकान से अपने घर जाने के लिए आजाद
नगर से फव्वारा चौक तक एक राहगीर की बाइक पर आया था। इसके बाद वह पैदल बस अड्डा जा
रहा था। इसी दौरान दो लड़के आए और एक लड़के ने अजमेर सिंह की जेब पर झपट्टा मारकर
7900 रुपए छीन लिए। छीना-झपटी में रुपए नीचे गिर गए, जिन्हें दूसरे लड़के ने उठा लिया
और दोनों भागने लगे। अजमेर सिंह के शोर मचाने पर राहगीरों ने रुपए उठाने वाले लड़के
को पकड़ लिया, जबकि दूसरा लड़का मौके से फरार हो गया। पकड़े गए लड़के ने अपना नाम सूर्य
नगर निवासी गौरव बताया और फरार हुए लड़के का नाम महाबीर कॉलोनी निवासी देबू बताया।
पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने गौरव और देबू के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसी मामले में
अदालत ने दाे मार्च काे गौरव को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए देबू को सबूतों के अभाव में
बरी कर दिया था। अदालत ने शुक्रवार को अपने फैसले में गौरव को पांच साल कैद व 25 हजार
जुर्माने की सजा सुनाई है।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर