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जयपुर, 5 जनवरी (हि.स.)। राजधानी जयपुर में नगर निगम सीमा में संचालित सभी सरकारी, प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल सहित बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, खेल स्टेडियम को श्वान (आवारा कुत्तों) से मुक्त बनाया जाएगा। ताकि वहां आने वाले छोटे बच्चों-बुजुर्गों सहित लोगों के साथ कोई घटना न हो। नगर निगम जयपुर ने नोटिस जारी कर सभी हॉस्पिटल और स्कूल संचालकों को इस महीने के आखिरी तक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही श्वानों को परिसर में घुसने से रोकने के लिए 24 घंटे सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने के लिए कहा है।
जयपुर में बढ़ती डॉग बाइट की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके बचाव के लिए सभी राज्य सरकारों को जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए थे। इन आदेशों की पालना में कुछ महीने पहले स्वायत्त शासन विभाग ने गाइडलाइन जारी की थी। इस गाइडलाइन की पालना में नगर निगम जयपुर ने पिछले दिनों क्षेत्र के सभी स्कूलों (प्राइवेट और सरकारी), हॉस्पिटलों के प्रबंधन को नोटिस जारी करके श्वानों को परिसर में आने से रोकने के निर्देश दिए थे। नोटिस के बाद पिछले दिनों नगर निगम की तरफ से सार्वजनिक सूचना जारी की गई। इसमें इन हॉस्पिटल, स्कूल और खेल परिसरों में श्वानों को आने से रोकने के लिए 24 घंटे सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने के निर्देश दिए। साथ ही जिन परिसर में चारदीवारी नहीं है, वहां चारदीवारी या तारबंदी करके श्वानों को रोकने के निर्देश दिए। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 14 नवंबर को जारी गाइडलाइन में जनवरी तक इस काम को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नगर निगम प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अगर इन सरकारी परिसर (खेल मैदान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सरकारी हॉस्पिटल या स्कूल) में कोई श्वान है और उसे पकड़ा जाता है तो उस श्वान की नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसे उस स्थान पर न छोड़े।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश