बरेली: पांच बीघा में बनी अवैध काॅलोनी पर चला बुलडोजर
बरेली, 5 जनवरी (हि.स.) । बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए सोमवार को थाना भोजीपुरा क्षेत्र के ग्राम इटौआ में बड़ी कार्रवाई की। करीब पांच बीघा क्षेत्रफल में बिना स्वीकृति विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को प्
थाना भोजीपुरा क्षेत्र के ग्राम इटौआ में अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई करते हुए बरेली विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा ध्वस्तीकरण करती मशीनें।


बरेली, 5 जनवरी (हि.स.) । बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए सोमवार को थाना भोजीपुरा क्षेत्र के ग्राम इटौआ में बड़ी कार्रवाई की। करीब पांच बीघा क्षेत्रफल में बिना स्वीकृति विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने ध्वस्त कर दिया।

बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंदन ए ने कहा कि, ग्राम इटौआ में इरशाद अली बिना मानचित्र स्वीकृति के भूखंडों का चिन्हांकन, बाउंड्रीवाल निर्माण समेत कॉलोनी का विकास कार्य करा रहा था। मामला सामने आने पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। ध्वस्तीकरण अभियान का नेतृत्व विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह ने किया। इस दौरान सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता अजीत कुमार साहनी सहित प्रवर्तन टीम मौजूद रही। टीम ने अवैध प्लॉटिंग और निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

बीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध कॉलोनी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन कर निर्माण या प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। नागरिकों से अपील की है कि, भवन या भूखंड खरीदने से पहले संबंधित मानचित्र की स्वीकृति अवश्य जांच लें। बिना स्वीकृत मानचित्र के किया गया निर्माण अवैध है और उसे ध्वस्त किया जा सकता है।---------------

हिन्दुस्थान समाचार / देश दीपक गंगवार