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जयपुर, 05 जनवरी(हि.स.)। ईडी मामलों की विशेष अदालत ने जल जीवन मिशन से जुडे मामले में टेंडर प्रक्रिया से लेकर बजट आवंटन और अंतिम रूप से विशिष्ट अधिकारी व मंत्री तक पत्रावली भेजने की प्रक्रिया की जानकारी मांगी है। अदालत ने विभाग के संबंधित अधिकारी को जानकारी देने के लिए रिकॉर्ड सहित पेश होने को कहा है।
पीठासीन अधिकारी खगेन्द्र कुमार शर्मा ने कहा है कि परिवाद और पूरक परिवाद पर आगामी कार्रवाई करने से पूर्व जल जीवन मिशन योजना से संबंधित स्कीम की अवधारणा, प्रदेश को आवंटित बजट और इसमें से जिलेवार आवंटित होने वाले बजट की जानकारी लेना जरूरी है। इसके साथ ही संबंधित जिलों के अधिकारियों का नियंत्रण, टेंडर प्रक्रिया, टेंडर को अंतिम रूप देने वाले अधिकारी और उसकी प्रक्रिया, तकनीकी और वित्तीय बिड स्वीकार करने वाले बोर्ड के सदस्यों की संख्या और अधिकारिता सहित अंतिम रूप से पत्रावली विशिष्ट अधिकारी व मंत्री को भेजने से जुड़ी प्रक्रिया का खुलासा होने की जरूरत है।
सुनवाई के दौरान आरोपी पदमचंद जैन ने अदालत में समर्पण किया। इसके बाद आरोपी की ओर से जमानत अर्जी पेश की गई। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत मुचलके पेश करने की शर्त पर जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए। गौरतलब है कि प्रदेश में जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर एसीबी ने मामला दर्ज किया था। वहीं बाद में करोडों रुपए के लेनेदेन को लेकर ईडी ने अलग से मामला दर्ज किया था। प्रकरण में तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी सहित टेंडर लेने वाले ठेकेदारों व अन्य लोगों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र पेश किया गया था।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक