सार्वजनिक नशा करने वाले अपराधियों को माननीय न्यायालय द्वारा धारा 355 बीएनएस के अंतर्गत सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई गई
जम्मू, 8 सितंबर (हि.स.)। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत एक ऐतिहासिक निर्णय में जम्मू पुलिस चौकी जौरियाँ ने सार्वजनिक नशा करने और अनुचित आचरण के लिए दो व्यक्तियों को दोषी ठहराया। माननीय न्यायालय ने 07-09-2025 को अपना फैसला सुनाया जो सुधारात्म
सार्वजनिक नशा करने वाले अपराधियों को माननीय न्यायालय द्वारा धारा 355 बीएनएस के अंतर्गत सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई गई


जम्मू, 8 सितंबर (हि.स.)। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत एक ऐतिहासिक निर्णय में जम्मू पुलिस चौकी जौरियाँ ने सार्वजनिक नशा करने और अनुचित आचरण के लिए दो व्यक्तियों को दोषी ठहराया। माननीय न्यायालय ने 07-09-2025 को अपना फैसला सुनाया जो सुधारात्मक न्याय की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।

दोषी व्यक्ति हैं- सनी कुमार पुत्र मिल्खी राम निवासी राख मलाल, तहसील खौर और सचिन कुमार पुत्र राम दास निवासी राख मलाल, तहसील जौरियाँ।

माननीय न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को 05 दिनों की सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई जिसके दौरान उन्हें न्यायालय में उपस्थित होना होगा और सामुदायिक सफाई कार्य करना होगा।

यह घटना 07-09-2025 को अखनूर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई, जहाँ आरोपी नशे की हालत में पाए गए और सार्वजनिक रूप से उपद्रव मचा रहे थे। उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया उनकी चिकित्सकीय जाँच की गई और बाद में अखनूर के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमआईसी) के समक्ष पेश किया गया।

माननीय न्यायालय ने पारंपरिक दंडात्मक उपायों से हटकर भारतीय न्याय संहिता की धारा 355 के तहत अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सुधारात्मक दंड का विकल्प चुना। आरोपियों को 08-09-2025 से मुंसिफ कोर्ट परिसर अखनूर में पाँच दिनों तक सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / रमेश गुप्ता