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कठुआ 09 अगस्त (हि.स.)। कठुआ पुलिस ने बिलावर पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 43/2010, जो आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 और आरपीसी की धारा 120 के तहत दर्ज है, के एक फरार आरोपी के खिलाफ जम्मू कश्मीर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 87 के तहत उद्घोषणा की कार्यवाही शुरू की है।
बार-बार प्रयास करने के बावजूद गिरफ्तारी से बच रहे आरोपी की पहचान विशाल कुमार उर्फ विशु पुत्र दीना नाथ निवासी पंजतीर्थी पुरानी कचहरी जिला जम्मू के रूप में हुई है। कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपी के अंतिम ज्ञात निवास पर जम्मू-कश्मीर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 87 के तहत उद्घोषणा नोटिस चिपका दिए गए। इसके अतिरिक्त उसके पैतृक इलाके में ढोल-नगाड़ों और लाउडस्पीकर से सार्वजनिक उद्घोषणा की गई, जिसमें आरोपी को निर्धारित समयावधि के भीतर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
एसएसपी कठुआ की देखरेख में एसएचओ बिलावर इंस्पेक्टर जहीर मुश्ताक के नेतृत्व में थाना बिलावर की पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि भगोड़े के ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी निकटतम पुलिस स्टेशन को दें। आरोपी को शरण देने या उसकी सहायता करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया