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जम्मू, 7 अगस्त (हि.स.)। विशेष अपराध शाखा (एससीडब्ल्यू), जम्मू ने पवनेश कुमार शर्मा पुत्र राम चंद्र शास्त्री निवासी मकान संख्या 153, रेजीडेंसी रोड, जम्मू के खिलाफ एक शिकायतकर्ता को सरकारी नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके 12 लाख ठगने के आरोप में औपचारिक मामला दर्ज किया है।
एससीडब्ल्यू, जम्मू में प्राप्त लिखित शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता एक निजी फर्म में कार्यरत रहते हुए सरकारी नौकरी की तलाश में था। इसी दौरान उसका परिचय आरोपी पवनेश कुमार शर्मा से हुआ जिसने दावा किया कि वह उसके लिए सरकारी नौकरी का प्रबंध कर सकता है।
आरोपी ने शुरुआत में शिकायतकर्ता को मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज (एमईएस) में नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया और एक फर्जी नियुक्ति पत्र भी सौंप दिया। इसके बाद एक और फर्जी नियुक्ति पत्र दिया गया जो इस बार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) का था।
शिकायतकर्ता को और अधिक विश्वास दिलाने और उसका विश्वास जीतने के लिए आरोपी ने उसे मेडिकल जाँच और नौकरी से संबंधित अन्य औपचारिकताएँ पूरी करने के बहाने चंडीगढ़, दिल्ली और लखनऊ सहित विभिन्न शहरों में जाने का निर्देश दिया।
इन भ्रामक तरीकों का पालन करते हुए शिकायतकर्ता को आरोपी के बैंक खाते (जेएंडके बैंक, रेजीडेंसी रोड शाखा, जम्मू) में कुल 9 लाख और अतिरिक्त 3 लाख नकद जमा करने के लिए राजी किया गया।
शिकायत प्राप्त होने पर प्रारंभिक सत्यापन (पीवी) शुरू किया गया। जाँच के दौरान शिकायतकर्ता के बयान और सहायक दस्तावेज़ी साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया में यह स्थापित हो गया कि आरोपी ने गलत बयानी और कपटपूर्ण तरीकों से धोखाधड़ी से धन प्राप्त किया था।
आरोपी द्वारा किए गए कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध हैं। तदनुसार पवनेश कुमार शर्मा के खिलाफ पुलिस स्टेशन एससीडब्ल्यू, जम्मू में एक औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की जांच इंस्पेक्टर दीपक ठाकुर को सौंपी गई है।
हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता