(अपडेट) बिहार कैबिनेट की बैठक में डोमिसाइल नीति सहित कुल 36 एजेंडों पर लगी मुहर
कैबिनेट बैठक की फोटो, सीएम दोनों उपमुख्यमंत्री और कैबिनेट की जानकारी देते ऊपर एस सिद्धार्थ


पटना, 5 अगस्त (हि.स.)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में मंगलवार को संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (टीआरई-4) से ही डोमिसाइल नीति लागू करने के निर्णय सहित अन्य 36 एजेंडों पर मुहर लगी है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ऐलान किया था कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से ही डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। इसे आज कैबिनेट से पास कर दिया गया है। डोमिसाइल लागू होने के बाद अब करीब 84.4 प्रतिशत सीटों पर बिहार के लोगों को ही नौकरी मिलेगी। केवल 15.6 प्रतिशत सीटों के लिए ही बिहार से बाहर के लोग आवेदन कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में 2 लाख 38 हजार रसोईयों का मानदेय दोगुना करने का भी फैसला लिया है। आज की कैबिनेट बैठक में इसे भी स्वीकृति दे दी गई है। अब उन्हें 1650 की बजाय 3300 रुपये मिलेंगे। इसी तरह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में तैनात रात्रि प्रहरी और शारीरिक शिक्षा शिक्षक (फिजिकल टीचर) का मानदेय भी दोगुना किया गया है, उसकी भी स्वीकृति कैबिनेट की आज की बैठक में दे दी गई है।

शारीरिक शिक्षा शिक्षकों का मानदेय अब 8000 रुपये से बढ़ाकर 16000 रुपये किया गया है। रात्रि प्रहरी का मानदेय पहले 5 हजार था, जिसे बढ़ाकर अब 10 हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

बैठक में बिहार शहरी आयोजन स्कीम नियमावली-2025 को भी स्वीकृति दी गई है। कृषि विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालय में 712 पदों के सृजन की स्वीकृति भी कैबिनेट की बैठक में दी गई।

बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि पांच नियमावली-2025 के गठन को भी स्वीकृति दी गई है। राज्य के सरकारी-गैर सरकारी सहायता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक सहित माध्यमिक विद्यालयों में नौवीं और दसवीं के छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका बालक छात्रवृत्ति योजना के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति जरूरी कर दी गयी है। इसी आधार पर अब विद्यार्थियों छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा।

बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति , स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली-2025 को भी कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है। शारीरिक शिक्षक और अनुदेशक मुंगेर विश्वविद्यालय के लिए शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए 167 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद के त्वरित निपटारे के लिए सहरसा न्यायमंडल और नालंदा न्यायमंडल के हिलसा में एक-एक अतिरिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायालय के लिए अराजपत्रित कोटि के कुल 18 पदों का सृजन किया गया है। इन पदों के सृजन के बाद बिहार सरकार को हर साल कुल एक करोड़, एक लाख तीन हजार नौ सौ छिहत्तर रुपये अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के क्रियान्वयन के लिए कुल 94 करोड़ 50 लाख 47 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है।

बिहार परिवहन क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग के रिक्त पदों को भरने की वजह से बिहार परिवहन क्षेत्रीय लिपि संवर्ग नियमावली-2025 को स्वीकृति दी गई है। बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में 57 पदों को भरा जाएगा।

बिहार के नगर पालिका क्षेत्र में नए पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन के निर्माण के लिए न्यूनतम भूखंड का आकार 30 मीटर गुणा 20 मीटर का प्रावधान किया गया है।

देश के विभिन्न राज्यों जैसे-दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से 6 हजार बिहार के कामगारों और आम नागरिकों को प्रतिदिन महत्वपूर्ण पर्व-त्योहारों जैसे-दुर्गा पूजा से छठ तक दो माह और होली में 1 माह यानी कुल 3 माह, प्रत्येक वर्ष अगले 5 वर्षों तक परिवहन के साधनों में सुविधा मिलेगी।

पर्वों के दौरान अत्यधिक भीड़ को देखते हुए आवागमन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लोक निजी भागीदारी के अंतर्गत निजी बस ऑपरेटरों को पीक साइड से 150 रुपए प्रति सीट और ऑफ साइड से 300 रुपये प्रति सीट प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है।इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7 करोड़ 27 लाख 6000 रुपये की स्वीकृति मिली है।

नालंदा जिला अंतर्गत हरनौत अंचल में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 2 अरब 64 करोड़ 65 लाख 42281 रुपये जमीन अधिग्रहण के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

कैबिनेट की बैठक के दौरान औरंगाबाद में अनुसूचित जाति-जनजाति भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय बनाने को लेकर प्रस्ताव पास किया गया है। साथ ही बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विजय कुमार की सेवा से बर्खास्तगी के दंड को बरकरार रखा गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी