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बिलासपुर, 5 अगस्त (हि.स.)। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उन्होंने हिरासत को अवैध बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। वहीं मामला किस बैंच में सुना जाएगा ये तय नहीं है। इससे पहले चैतन्य ने उच्चतम न्यायालय में दो याचिकाएं दाखिल की थीं। एक को उच्चतम न्यायालय ने सुनने से इनकार कर दिया, जबकि दूसरी पर सुनवाई 6 अगस्त को होगी। कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताई कि एक ही याचिका में पीएमएलए की धाराओं को चुनौती देने के साथ-साथ व्यक्तिगत राहत भी मांगी गई थी। पीएमएलए के कई सेक्शन और जमानत को एक साथ चुनौती देने पर आपत्ति जताई थे ।
एडवोकेट हर्षवर्धन पनगढ़िया ने जानकारी दी है कि उच्चतम न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा482 के आधार पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जाने के की सलाह दी थी। जिसपर एक याचिका लगाई गई है ।जिसपर जल्द सुनवाई होगी।बता दें चैतन्य बघेल को रायपुर की ईडी कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उनकी न्यायिक हिरासत 18 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। उन्हें शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसकी जांच ईडी कर रही है।
चैतन्य का नाम कोयला घोटाले और महादेव सट्टा ऐप जैसे मामलों में भी जुड़ चुका है। इन मामलों में ईडी, ईओडब्ल्यू और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं। इन घटनाओं ने राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भूमिका भी सवालों के घेरे में है।
हिन्दुस्थान समाचार / Upendra Tripathi