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सांबा, 12 अगस्त (हि.स.)। सांबा के ज़िला मजिस्ट्रेट ने बीएसएफ के अभियानों में सहयोग देने और सुरक्षा व्यवस्था मज़बूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 2 किलोमीटर तक के इलाकों में रात्रि कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। यह प्रतिबंध अगले दो महीनों तक रोज़ाना रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस न ले लिया जाए।
ज़िला मजिस्ट्रेट आयुषी सूदन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सीमा पर निगरानी बढ़ाने और रात के समय नागरिकों की आवाजाही को नियंत्रित करके गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय में यह निर्णय लिया गया है।
कर्फ्यू के दौरान आवाजाही केवल वैध कारणों से ही की जा सकेगी और बीएसएफ या पुलिस कर्मियों द्वारा पूछे जाने पर व्यक्तियों को पहचान पत्र दिखाना होगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / SONIA LALOTRA