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श्रीनगर, 12 अगस्त (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा विभागीय कार्यवाही बंद करने के आदेश के बाद पुलिस उपाधीक्षक शेख आदिल को सेवा में बहाल कर दिया गया है।
आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि यह कदम जाँच एजेंसी की उस रिपोर्ट के बाद उठाया गया है जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपों में कोई तथ्य नहीं पाया गया था और मामले को सिद्ध नहीं मानते हुए बंद कर दिया गया है। माननीय न्यायालय ने उचित विचार-विमर्श के बाद भारतीय दंड संहिता के तहत संबद्ध अपराधों के लिए आरोप पत्र भी खारिज कर दिया।
उन्होंने कहा कि जाँच आयोग ने विस्तृत और निष्पक्ष जाँच के बाद उप पुलिस अधीक्षक शेख आदिल को सभी आरोपों से पूरी तरह मुक्त कर दिया है।
सूत्रों ने आगे कहा कि इसके साथ ही खुफिया शाखा ने अपना स्वतंत्र मूल्यांकन किया और क्लीन चिट जारी कर दी। उन्होंने पुष्टि की कि इन निष्कर्षों के प्रकाश में जम्मू-कश्मीर सरकार ने विभागीय कार्यवाही को औपचारिक रूप से सिद्ध नहीं मानते हुए बंद कर दिया है और उन्हें तुरंत सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है।
हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता