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मंत्रिमंडल की बैठक में अनुबंधित कर्मियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित रखने के प्रस्ताव पर लगी मुहर
चंडीगढ़, 1 अगस्त (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत 1.20 लाख कर्मियों को सेवानिवृत्ति तक रोजगार की गारंटी दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में अनुबंध कर्मियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी देने के हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम, 2025 को मंजूरी दी गई। शुक्रवार काे हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 21 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिसमें से 17 पर मंजूरी की मुहर लगी।
अनुबंधित कर्मियों को पे स्केल का बेसिक वेतन दिया जाएगा और डीए अलाउंस के अनुरूप नियमित कर्मचारी की तर्ज पर हर जनवरी और जुलाई माह की पहली तारीख को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि होगी।
इसके साथ ही अनुबंधित कर्मचारियों को एक साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि का प्रावधान किया गया है। पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्यूटी का लाभी मिलेगा। मेटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाली सभी लाभ के भी अनुबंधित कर्मी पात्र होंगे। पीएम जन आरोग्य योजना-चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत कर्मियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। हालांकि, 50 हजार प्रतिमाह से अधिक वेतन लेने वाले अनुबंधित कर्मी इसके पात्र नहीं होंगे। जिन कर्मियों को पांच साल या इससे अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे लेवल से 5 प्रतिशत अधिक मिलेगा और 8 वर्ष की अवधि पर 10 और 10 साल की अवधि पर 15 प्रतिशत मिलेगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा