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-हरियाणा में नए नियमों से होंगी ग्रुप बी की भर्तियां
चंडीगढ़, 1 अगस्त (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने ग्रुप बी की भर्तियों के संबंध में नए नियमों को मंजूरी प्रदान की है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में उप निदेशक पद की सीधी भर्ती में यूजीसी-नेट योग्यता की आवश्यकता को भी कैबिनेट की मंजूरी के बाद हटा दिया है।
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रुप बी सेवा नियम, 1997 में प्रमुख संशोधनों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद बताया कि इस फैसले से वर्तमान प्रशासनिक और भर्ती आवश्यकताओं के हिसाब से बनाया जा सकेगा। इन संशोधनों में पद नामकरण, वेतनमान, शैक्षणिक योग्यताओं में अपडेट और विभागीय सर्विस रूल में नव सृजित पदों को शामिल करना शामिल है।
पहले की सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) और कार्यक्रम अधिकारी (महिला) के पदों का आधिकारिक नाम महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) और जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला) कर दिया गया है। इसे दर्शाने के लिए विभागीय नियमों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, मौजूदा नियमों में वेतनमानों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपडेट किया गया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की आपत्तियों के बाद, भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (महिला) के पद के लिए 50 प्रतिशत कोटे वाली दो अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताओं का प्रावधान हटा दिया गया है। इसी प्रकार, उप निदेशक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यूजीसी-नेट योग्यता की आवश्यकता को भी हटा दिया गया है, क्योंकि पिछली भर्ती प्रक्रियाएं योग्य उम्मीदवार प्रदान करने में विफल रही थी।
यह कदम एचपीएससी द्वारा योग्यता मानदंडों में संशोधन करने की सलाह के बाद उठाया गया है। इसके अलावा सभी पदों के लिए मैट्रिक या उच्च शिक्षा स्तर पर हिंदी या संस्कृत को एक विषय के रूप में अनिवार्य करने का प्रावधान भी शामिल किया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा