सोनीपत: डिपो होल्डरों की उम्र अपडेट अनिवार्य, अधूरी जानकारी पर कार्रवाई
सोनीपत:  जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय


-विभाग

ने दिए निर्देश, 21 से कम और 75 से अधिक उम्र वालों का विशेष सत्यापन आवश्यक

सोनीपत, 1 अगस्त (हि.स.)। सोनीपत जिले में उचित मूल्य दुकानों (एफपीएस) के संचालकों

की उम्र को लेकर गड़बड़ियों का मामला सामने आया है। कई डिपो धारकों की उम्र या तो विभागीय

रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है, या गलत पाई गई है। इस पर सख्ती दिखाते हुए खाद्य, नागरिक

आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को तत्काल

सत्यापन कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।

डिपो धारकों की उम्र का सही ब्योरा न केवल विभागीय अभिलेखों

की शुद्धता के लिए आवश्यक है, बल्कि सरकारी योजनाओं के लाभ वितरण और पहचान सत्यापन

के लिए भी अनिवार्य है। निदेशालय के अनुसार, कई एफपीएस संचालकों की उम्र संबंधित जानकारी

क्रीड़ (सिटिजन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट) प्रणाली में या तो उपलब्ध नहीं है

या उसमें 21 वर्ष से कम अथवा 75 वर्ष से अधिक की उम्र दर्ज है, जो विभागीय मापदंडों

के अनुरूप नहीं मानी जाती।

सभी जिलों के नियंत्रकों को निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित

डिपो धारकों की उम्र की पुष्टि कर उसे क्रीड़ या परिवार पहचान पत्र प्रणाली में शीघ्र

अपडेट करें। 21 वर्ष से कम और 75 वर्ष से अधिक की उम्र वाले मामलों को प्राथमिकता के

साथ पुनः सत्यापित कर रिपोर्ट भेजनी होगी।

डिपो धारकों की जिला-वार सूची निदेशालय की ओर से ईमेल द्वारा

भेजी जा रही है। यह कार्य प्राथमिकता पर लेते हुए समयबद्ध तरीके से पूरा करना अनिवार्य

किया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या

देरी की स्थिति में अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। संयुक्त निदेशक (सार्वजनिक

वितरण प्रणाली) ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि इस कार्य को गंभीरता से लें और

कोई भी जानकारी लंबित न रहने दें।

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हिन्दुस्थान समाचार / नरेंद्र शर्मा परवाना