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रायपुर 1 अगस्त (हि.स.)। छत्तीसगढ़ में आज शुक्रवार 1 अगस्त 2025 से पुरानी पेंशन स्कीम यानी एनपीएस सेवा बंद होने जा रही है। ऐसे में 1 अगस्त 2025 से होने वाली सभी भर्तियों में कर्मचारियों को पेंशन के लिए नवीन पेंशन योजना (एनपीएस ) या फिर एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का ही विकल्प मिलेगा.
छत्तीसगढ़ सरकार ने 24 जनवरी 2025 को जारी राजपत्र अधिसूचना (FX-1/3/2024-PR) के अनुसार, 1 अगस्त 2025 से सीधी भर्ती वाले शासकीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम (एनपीएस) या एकीकृत पेंशन योजना ( यूपीएस) में से एक चुनने का विकल्प मिलेगा। ओपीएस अब नई भर्तियों के लिए लागू नहीं होगी।
केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 से लागू यूपीएस, ओपीएस की निश्चित पेंशन और एनपएस के कॉन्ट्रिब्यूटरी मॉडल का संयोजन है। इसमें अंतिम 25 वर्षों के वेतन के आधार पर 50 प्रतिशत पेंशन और 10 साल की सेवा पर न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी दी गई है।
उल्लेखनीय है कि यूपीएस के तहत सभी पेंशन कार्य डायरेक्टोरेट, पेंशन एवं भविष्य निधि के अधीन होंगे, जिससे पारदर्शिता और सटीक वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित होगा।सरकार का दवा है कि यह फैसला न सिर्फ कर्मचारियों को विकल्प, सेवानिवृत्ति सुरक्षा और पेंशन सुधार प्रदान करता है। यूपीएस निश्चित लाभ देता है, जबकि एनपीएस निवेश आधारित है। यह बदलाव राज्य को दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगा। नई पेंशन नीति से कर्मचारी बेहतर वित्तीय नियोजन कर सकेंगे, शासन पर भरोसा बढ़ेगा, और नौकरी की आकर्षकता के साथ-साथ सेवानिवृत्ति तैयारियों को बल मिलेगा।
हिन्दुस्थान समाचार / गेवेन्द्र प्रसाद पटेल