राज्य सरकार को बड़ी राहत, 50.28 करोड़ रुपए ब्याज सहित अदा करने का आदेश रद्द
जयपुर, 5 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए आर्बिट्रेटर के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत राज्य सरकार को रोड निर्माण करने वाली फर्म को 50.28 करोड रुपये से अधिक की राशि ब्याज सहित अदा करनी थी। हालांकि अदालत ने
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