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सवाई माधोपुर, 4 जुलाई (हि.स.)। सवाई माधोपुर पंचायत समिति की प्रधान निरमा मीणा को गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और पद के दुरुपयोग के आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई निदेशक, स्थानीय निकाय (डीएलबी) इन्द्रजीत सिंह द्वारा जारी आदेश के तहत की गई है।
डीएलबी द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि प्रधान निरमा मीणा ने अनुमोदित विकास योजनाओं को दरकिनार कर अपने निकटस्थ व्यक्तियों को नियमों के विपरीत कार्य स्वीकृत करवाए। इसके अलावा उन्होंने एस.एफ.सी. और एफ.एफ.सी. मदों में निर्धारित दिशा-निर्देशों की अवहेलना कर करोड़ों रुपये की अनियमितताएं कीं। जांच में यह भी सामने आया कि पंचायत समिति की बैठकें समय पर नहीं बुलाई गईं, और प्रधान द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर उसे निजी उपयोग में लिया गया। इस संबंध में आयुक्त ईजीएस, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (महात्मा गांधी नरेगा अनुभाग-3) की ओर से की गई जांच में निरमा मीणा को दोषी ठहराया गया है।
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के तहत निरमा मीणा का यह आचरण कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही तथा अपकीर्तिकर व्यवहार की श्रेणी में पाया गया। इसी आधार पर उन्हें आरोप पत्र भी जारी किया गया है।
राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 38 (4) के तहत कार्रवाई करते हुए निरमा मीणा को तत्काल प्रभाव से प्रधान पद से निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वे निलंबन की अवधि में पंचायत समिति सवाई माधोपुर के किसी भी कार्य या निर्णय प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर